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पटना/बिहार:
बिहार में बढ़ते सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को देखते हुए परिवहन विभाग ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। जून महीने से राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष टीम तैनात की जाएगी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अभियान का मुख्य उद्देश्य नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकना और सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। जांच के दौरान यदि कोई नाबालिग दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन मालिक पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही संबंधित अभिभावकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग के वाहन चलाने की स्थिति में वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने का प्रावधान भी है।
अभियान के दौरान परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें कार्रवाई करेंगी। स्कूलों और कॉलेजों को भी निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों और अभिभावकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें।
अधिकारियों ने कहा कि कई सड़क हादसों में नाबालिग चालक शामिल पाए जा रहे हैं, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। ऐसे में यह अभियान सड़क सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परिवहन विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

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