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भभुआ में बिना हेलमेट चालकों पर प्रशासन सख्त, 36 लोगों का कटा चालानl


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शंकर कुमार गौंड/भभुआ/कैमूर:- 


भभुआ शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। यह अभियान परिवहन विभाग, कैमूर द्वारा जिला पदाधिकारी सह जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नितिन कुमार सिंह के निर्देश पर संचालित किया गया।

अभियान के दौरान शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और व्यस्त मार्गों पर सघन वाहन जांच की गई। इस दौरान 250 से अधिक दोपहिया वाहनों की जांच हुई, जिसमें 36 चालक बिना हेलमेट पाए गए। सभी नियम उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटकर जुर्माना वसूला गया।

जांच के दौरान अधिकारियों ने आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। चालकों को समझाया गया कि हेलमेट पहनना केवल कानूनी बाध्यता ही नहीं, बल्कि दुर्घटना के समय जीवन बचाने का सबसे प्रभावी उपाय है। कई स्थानों पर लोगों को रोककर हेलमेट के महत्व की विस्तार से जानकारी दी गई।

नियमों के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चलाते समय ISI मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर धारा 194(डी) के तहत ₹1000 का जुर्माना लगाया जाता है, वहीं बार-बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी इस तरह की सख्त जांच जारी रहेगी।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और हमेशा हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं, ताकि सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

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