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शंकर कुमार गौंड/सासाराम (रोहतास)-
रोहतास जिले में निजी विद्यालयों की मनमानी पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी निजी स्कूल नामांकन, री-एडमिशन, ड्रेस, किताबें या अन्य मदों में मनमाने तरीके से शुल्क नहीं वसूल सकता।
आदेश के अनुसार, बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के तहत सभी निजी स्कूलों को अपनी फीस संरचना पूरी तरह पारदर्शी बनानी होगी। स्कूलों को प्रवेश शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, परिवहन शुल्क समेत सभी शुल्क का पूरा विवरण नोटिस बोर्ड और अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर किसी एक दुकान से किताबें, ड्रेस या अन्य सामग्री खरीदने का दबाव नहीं बना सकते। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी सामग्री खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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