बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से ‘सात निश्चय-3’ योजना के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान और तेज बना दिया है।
⚡ अब 24 घंटे के भीतर मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट
मृत्यु के बाद श्मशान घाट/कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
पहले इस प्रक्रिया में लगभग 21 दिन लगते थे
👥 वार्ड सदस्य बने ‘अधिसूचक’
अब वार्ड सदस्य को ‘अधिसूचक’ बनाया गया है
उनकी मदद से प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी
🏢 कहां करें आवेदन?
ग्रामीण क्षेत्र: पंचायत सचिव के माध्यम से
शहरी क्षेत्र: नगर निगम / नगर परिषद कार्यालय
💻 ऑनलाइन आवेदन: RTPS वेबसाइट के जरिए भी संभव
📄 आवश्यक दस्तावेज:
मृतक का आधार कार्ड
अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण (यदि अस्पताल में मृत्यु हुई हो)
वार्ड पार्षद / मुखिया की रिपोर्ट
श्मशान घाट / कब्रिस्तान की रसीद
आवेदक का पहचान पत्र
💰 विलंब शुल्क:
31 दिन से 1 साल तक: ₹50
1 साल के बाद: ₹100

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