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बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर नई व्यवस्था लागू अब 24 घंटे के भीतर मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट



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बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से ‘सात निश्चय-3’ योजना के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान और तेज बना दिया है।

⚡ अब 24 घंटे के भीतर मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट

मृत्यु के बाद श्मशान घाट/कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा

पहले इस प्रक्रिया में लगभग 21 दिन लगते थे

👥 वार्ड सदस्य बने ‘अधिसूचक’

अब वार्ड सदस्य को ‘अधिसूचक’ बनाया गया है

उनकी मदद से प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी

🏢 कहां करें आवेदन?

ग्रामीण क्षेत्र: पंचायत सचिव के माध्यम से

शहरी क्षेत्र: नगर निगम / नगर परिषद कार्यालय

💻 ऑनलाइन आवेदन: RTPS वेबसाइट के जरिए भी संभव

📄 आवश्यक दस्तावेज:

मृतक का आधार कार्ड

अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण (यदि अस्पताल में मृत्यु हुई हो)

वार्ड पार्षद / मुखिया की रिपोर्ट

श्मशान घाट / कब्रिस्तान की रसीद

आवेदक का पहचान पत्र

💰 विलंब शुल्क:

31 दिन से 1 साल तक: ₹50

1 साल के बाद: ₹100

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